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Chandauli News: सावधान! जिले में लागू हुई BNS की धारा 163, बोर्ड परीक्षाओं, पर्वों व त्योहारों को लेकर प्रशासन सख्त, जानिए DM ने क्या दिए निर्देश*

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PRAHAR DUSTAK/चन्दौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वर्तमान समय में परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं व दिनांक: 12.02.2025 को संत रविदास जयंती, दिनांक 14.02.2025 को शबे- बारात का मुख्य पर्व, दिनांक 26.02.2025 को महाशिवरात्रि का मुख्य पर्व, दिनांक 13.03.2025 को होलिका दहन, दिनांक 14.03.2025 को होली का मुख्य पर्व, दिनांक 28.03.2025 को रमजान का अन्तिम शुक्रवार एवं दिनांक 31.03.2025 को ईद-उल-फितर का मुख्य पर्व मनाया जायेगा। उक्त अवसर पर कतिपय अवाछनीय एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शान्ति भंग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त सूचनाओं के आधार पर जनपद में जनसामान्य के हित व कानून व्यवस्था को बनाये रखने एवं *आगामी परीक्षाओं तथा पर्वो को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए दिनांक 06.02.2025 से 01.04.2025 तक धारा-163 (पूर्व की धारा 144) भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता के अन्तर्गत् निषेधाज्ञा निर्गत् किये जाने का पर्याप्त आधार विद्यमान है।

अतः जनशान्ति, जनसुरक्षा के हित एवं भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मैं, निखिल टी. फुंडे, जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चन्दौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया जाता है।

किसी भी तरह का हथियार रहेगा प्रतिबंधित
कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा। इस प्रतिबन्ध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी / कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति, मुक्त होंगे।

पांच या अधिक लोगों का एक जगह जुटान प्रतिबंधित
सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा, न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा जिससे जन साधारण में अशान्ति पैदा हो। कोई भी जुलूस/सभा का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रो (डी० जे०) का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट / अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा, और न ही लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (डी० जे०) का प्रयोग किया जायेगा।

भड़काऊ धार्मिक गतिविधियों से रहें दूर
जनपद की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अन्य या अपने शरीर के प्रति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जन सामान्य, लोक शान्ति, विक्षुब्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हो।
जनपद सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना धरना/प्रदर्शन/सभा नहीं करेगा। जनपद सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य स्तरीय मार्ग / स्थानीय मार्ग को व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा यातायात को प्रभावित करने की दृष्टि से जिससे मरीज, दिव्यांग, असहाय, वादकारी आदि प्रभावित हो, अवरूद्ध या निरूद्ध नहीं किया जायेगा।सरकारी कार्यालयों/ उपक्रमों/ रेलवे ट्रैक/अस्पताल/दूरभाष केन्द्र/बस स्टैण्ड / टैम्पू स्टैण्ड आदि सार्वजनिक स्थानों को किसी व्यक्ति या सगठनों द्वारा निरुद्ध या प्रभावित नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्र के भीतर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अध्यादेश का उल्लंघन नहीं करेगा ।

उल्लंघन पर होंगे दंडित
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद चन्दौली की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2025 से 01.04.2025 तक तब तक प्रभावी रहेगा, यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसे निरस्त/वापस न कर दिया जाय।

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