PRAHAR DUSTAK/चन्दौली । जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के गौरी गांव की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का गभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और दो ननदों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

पीड़िता तारा देवी के अनुसार उसका विवाह 9 मई 2025 को हिन्दू रीति-रिवाज से दिलीप उर्फ कालू पुत्र मदन उर्फ सुरेन्दर निवासी ग्राम बैराठ थाना चकिया जनपद चंदौली के साथ हुआ था।
पीड़िता का कहना है कि शादी में उसके मायके वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार एक लाख रुपये नगद, थान-परात, टीवीएस मोटरसाइकिल सहित अन्य घरेलू सामान दिया था। इसके बावजूद पति दिलीप उर्फ कालू, सास परभी देवी, ससुर मदन उर्फ सुरेन्दर तथा ननदें रिंका व पूजा अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। आरोप है कि वे लोग सोने की सिकड़ी, सोने की अंगूठी और एक लाख रुपये और लाने का दबाव बनाने लगे।

तारा देवी के मुताबिक उसने मायके की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही तो ससुराल पक्ष नाराज हो गया और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। आरोप है कि पति व अन्य परिजन गर्भपात कराने का दबाव डालने लगे और इंकार करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता का कहना है कि करीब तीन माह पहले दहेज की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और उसका स्त्रीधन भी छीन लिया गया। रात भर घर के बाहर रहने के बाद सुबह पुनः घर में घुसने पर फिर मारपीट कर बाहर कर दिया गया। बाद में पति उसे जबरन चकिया बाजार ले जाकर धमकी देते हुए छोड़ गया कि बिना दहेज के वापस आने पर जान से मार दिया जाएगा। किसी तरह मायके पहुंची पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।






