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Chandauli News: 15 बीघा की प्लाटिंग पर चला VDA का बुलडोजर, निर्माणाधीन मकान सील, जानिए कहां हुई कार्रवाई

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PRAHAR DUSTAK/चन्दौली। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से शनिवार को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिसमें तीन गांवों में 15 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज किया गया। वही कालोनाइजरों के कार्यालयों को जेसीबी से ढहा दिया गया। इससे क्षेत्र के कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा।


उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव अधीनस्थों के साथ क्षेत्र के बखरा, करवत और कुंडा गांव के  सिवान में विकसित हो रही कालोनी के कार्यालय पहुंचे। जहां कार्यालयों पर ताला लगा था। साथ ही वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। जिसे जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। वहीं विकसित हो रही कालोनियों में बने प्लॉटों की बाउंड्री वाल को भी जमींदोज किया गया। वीडीए की इस कार्रवाई से कालोनाइजरों में हड़कंप मचा रहा। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि उक्त कालोनियां बिना नक्शा व लेआउट पास कराए अवैध तरीके से विकसित की जा रही हैं। जबकि बीते दिनों उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत प्लाटरों को नोटिस जारी की गई थी। लेकिन प्लाटरों ने न तो स्वीकृति ली और न ही नक्शा पास कराया। जिनके खिलाफ कार्रवाई के तहत कालोनाइजरों के 15 बीघा के भूखंड पर बने प्लॉटों के बाउंड्रीवाल को जमींदोज किया गया है। कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पूर्व वीडीए से उसकी पूरी जानकारी अवश्य ले ले। कहा कि अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

*निर्माणाधीन मकान सील*
विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 वार्ड-मुगलसराय के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की भी कार्रवाई की गयीl
इसके तहत मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत सत्यम चौबे, मौजा- करवत  थाना- मुगलसराय  जिला- चंदौली  में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी। साथ ही सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश,अवर अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे।

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