चन्दौली जिले मे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एआरटीओ डॉ० सर्वेश गौतम ने “नो हेलमेट, नो फ्यूल” रणनीति को लागू करने की घोषणा की है। यह नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल) की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है। उक्त रणनीति के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जनपद में इसका अनुपालन कड़ाई से कराने हेतु शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिये जारी किये गये हैं कि वे अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालको पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।” साथ ही पेट्रोल पम्प संचालन अपने प्रतिष्ठान के सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रखेंगे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरों (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्मानों का प्राविधान है।



















