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फर्जी कागजात पर बेटा कर रहा नौकरी, मां पा रही पेंशन, CJM कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जानिए SDM भी हुए भ्रमित

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चन्दौली जिले में  फर्जी कागजात के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी करने और पेंशन लेने के आरोपी माँ और बेटे के खिलाफ सीजेएम न्यायालय के आदेश पर अलीनगर थाना क्षेत्र कठौड़ी गांव निवासी सूरज लाल और उसकी मां उर्मिला देवी के खिलाफ अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।


आपको बता दें कि कठौड़ी गांव निवासी अखिलेश राव की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल वाद के अनुसार गांव के ही सूरज लाल पुत्र स्व सतेन्द्र कुमार पर जालसाजी कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी में माली पद पर नौकरी करने और उसकी मां उर्मिला देवी पर पेंशन लेने का आरोप लगाया था। न्यायालय में याचिकाकर्ता ने बताया कि बिजेंद्र वाराणसी में पं दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी था। वह कार्य छोड़कर घर पर रहने लगा।उसका भाई सत्येंद्र कुमार उसकी जगह नौकरी करने लगा। इसी बीच सत्येन्द्र की मौत हो गई। सुरज लाल पर यह आरोप है कि वह सत्येंद्र की जगह बिजेंद्र को पिता बनाकर फर्जी शैक्षिक अंकपत्र और प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात बनाकर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी कर रहा है। वही उसकी मां उर्मिला देवी पेंशन ले रही है।

सरकारी विद्यालय के कागजात में सब कुछ ठीकठाक, निजी विद्यालय ने दिया फर्जीवाड़े में आरोपी का साथ

सूरज लाल के कक्षा 5 के प्राथमिक विद्यालय कठौड़ी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय धपरी से कक्षा 8 के जारी अंकपत्र व प्रमाणपत्र में पिता का नाम सत्येंद्र कुमार है। वहीं बाल विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सदलपुरा से जारी प्रमाणपत्र में पिता का नाम बिजेंद्र है। जिसके आधार पर सुरज लाल नौकरी कर रहा है।

पीडीडीयू नगर एसडीएम को भी भ्रमित कर जारी कराया Domicile

उसकी मां उर्मिला देवी ने पति का नाम बिजेंद्र कुमार के नाम पर पीडीडीयू नगर एसडीएम कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र भी बीते 30 जनवरी 2024 को जारी करवा लिया। साथ ही पेंशन भी ले रही है। इस पर न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश अलीनगर पुलिस को दिया। जिसके अनुपालन में अलीनगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बाबत अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बीएनएस की धारा 335, 336 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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