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Chandauli News: जीआरपी डीडीयू की बड़ी कामयाबी, चंदौली में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तीन महिला तस्कर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज*

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*PRAHAR DUSTAK/चन्दौली* । राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) डीडीयू ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई चंदारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1/2 के पास पानी की टंकी के निकट की गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए इन महिला तस्करों को उस समय पकड़ा जब वे अवैध शराब की खेप को ठिकाने लगाने की फिराक में थीं। इस गिरफ्तारी से बिहार में शराबबंदी के बावजूद जारी अवैध शराब के कारोबार पर एक करारा प्रहार माना जा रहा है।

*बिहार की रहने वाली हैं तीनों महिला आरोपी*

गिरफ्तार की गईं तीनों महिलाएं बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली हैं। पुलिस ने उनकी पहचान इस प्रकार बताई है: 30 वर्षीय रुकमनी देवी, जो प्रेम साहनी की पत्नी हैं और भगवानपुर थाना क्षेत्र के बगरस गांव की निवासी हैं। दूसरी आरोपी 55 वर्षीय कारो देवी हैं, जो दिनेश साहनी की पत्नी हैं और यह भी बगरस गांव की ही रहने वाली हैं। तीसरी गिरफ्तार महिला 45 वर्षीय अंजली उर्फ अछी देवी हैं, जो स्वर्गीय सुधीर साहनी की पत्नी हैं और टेगरा थाना क्षेत्र के चिल्ह गांव की निवासी हैं।

*एक लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब बरामद*

जीआरपी ने इन तीनों महिला तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 95 लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है। बरामद शराब में विभिन्न ब्रांडों की नकली अंग्रेजी शराब शामिल है। रुकमनी देवी के पास से 180 एमएल की 191 बोतल ‘च्वाइस फ्रोस्टी’ और 375 एमएल की 3-3 बोतलें ‘रियल स्टेज’ और ‘ब्लेंडर प्राइड’ बरामद हुई हैं। वहीं, करो देवी के पास से 180 एमएल की 80 बोतल ‘च्वाइस फ्रोस्टी’ और 500 एमएल की 2 बोतलें ‘मीकींग्स 10000 दबयर’ मिली हैं। अंजली देवी के कब्जे से 180 एमएल की 179 बोतल ‘च्वाइस फ्रोस्टी’ बरामद की गई हैं।

*ट्रेनों से करते थे शराब की तस्करी*

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के कारण वहां शराब की भारी मांग है। वे उत्तर प्रदेश से सस्ती दरों पर शराब खरीदते थे और फिर इसे ट्रेनों के माध्यम से बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उनके खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

*आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी*
जीआरपी डीडीयू ने तीनों आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा संख्या 0189/25 दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और शराब के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। गिरफ्तार महिलाओं को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।

*सराहनीय भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम*

इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी और बरामदगी में उपनिरीक्षक संदीप कुमार राय, हेड कांस्टेबल विपिन मिश्र, हेड कांस्टेबल अभय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद असगर, कांस्टेबल रणधीर सिंह, कांस्टेबल संग्राम सिंह और महिला हेड कांस्टेबल नीरज कुमारी शामिल थे।

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