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Chandauli News:जिले में पहली बार हिट एंड रन केस में मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, 27 जुलाई को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई थी मौत

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चंदौली जिले में पहली बार किसी हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने जा रहा है। मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के गरला गांव निवासी निरंजन मौर्य की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। बीते 27 जुलाई 2024 को निरंजन मौर्य अकोढवा चट्टी के पास रामनगर जाते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे। गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी श्यामप्यारी देवी ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। श्यामप्यारी देवी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को आवश्यक जांच करने और मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
परिवहन विभाग की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना हिट एंड रन की श्रेणी में आती है, जिसमें वाहन चालक की पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की योजना के तहत पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है।

इनसेट:
लाभार्थीः
हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति। मृत्यु की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी।

लाभ :
मृत्यु पर दो लाख और
गंभीर चोट पर पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता कैशलेस इलाज की सुविधा (निर्धारित अस्पतालों में)।

दावा प्रक्रिया :
फॉर्म-1 भरकर दावा जाँच अधिकारी को दें।
अधिकारी जाँच कर फॉर्म-2 के साथ रिपोर्ट जमा करेगा।
क्लेम सेटलमेंट कमिशनर द्वारा फॉर्म-3 से मंजूरी।
15-45 दिनों में ई-पेमेंट के जरिए भुगतान।
फॉर्म-4 (शपथ पत्र) देना आवश्यक हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज :
फॉर्म-1
एफआईआर/पुलिस रिपोर्ट
चिकित्सा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पहचान और पता प्रमाण
बैंक पासबुक / खाता विवरण
रिश्ते का प्रमाण
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
फॉर्म-4 (यदि अन्य मुआवजा लिया गया हो)

इस संबंध में एआरटीओ डॉ सर्वेश गौतमने बताया की सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह मामला जिले में पहला उदाहरण होगा, जब हिट एंड रन के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

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