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Chandauli News: अस्पताल संचालक जल्द करा लें पंजीकरण, छापेमारी में बढ़ेगी परेशानी, जानिए क्या बोले सीएमओ डॉ वाईके राय

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PRAHAR DUSTAK/चन्दौली । जनपद के समस्त निजी नर्सिगं होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथालाजी व एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से फरमान आ चुका है। 30 निर्धारित तिथि से पूर्व ही नवीनीकरण कराना अति आवश्यक है।

इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वाईके राय ने बताया कि जनपद में किसी भी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना एवं पंजीकृत प्रतिष्ठानों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। निजी नर्सिगं होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर संचालकों के चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना जरूरी हैं-

नवीनीकरण और पंजीकरण जरूरी दस्तावेज
जनहित पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण।
चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथॉलाजी के भवन संरचना का ले-आउट, बिजली का बिल एवं रजिस्ट्री, किरायेदारीनामा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र।अग्निशमन विभाग से एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र। बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु एजेन्सी के अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति। जल संचय हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाकर जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र।
10 बेड या उससे ऊपर वाले निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों के एच0टी0पी0 का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। निजी नर्सिगं होम/चिकित्सालय/क्लीनिक में 24 घण्टे अथवा ऑन कॉल कार्य करने हेतु एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की डिग्री की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं उपस्थिति शपथ पत्र।
चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्री की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं शपथ पत्र।
पैथालाजी सेन्टर के संचालन के लिये पैथॉलाजिस्ट एवं लैब टेक्निशियन का होना अनिवार्य है एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र।
एक्स-रे सेन्टर के संचालन के लिये रेडियोलॉजिस्ट एवं एक्स-रे टेक्निशियन का होना अनिवार्य है।
समस्त डिग्री/डिप्लोमा धारक का उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल में पंजीयन होना अनिवार्य है तत्पश्चात् ही जनपद में उन्हें चिकित्सकीय सेन्टर की संचालन की अनुमति दी जायेगी।
पंजीयन/पंजीकृत नर्सिगं होम में ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, ओ0टी0 रजिस्टर एवं बी0एच0टी0 रजिस्टर दैनिक रूप से अद्यतन रखना अनिवार्य है।

30 अप्रैल 2025 तक ही मान्य होगा पंजीकरण
सीएमओ ने बताया कि समस्त निजी नर्सिगं होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को अवगत कराना है कि पूर्व निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2025 तक ही मान्य है। समस्त चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया था कि निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण दिनांक 30.04.2025 के पूर्व उपरोक्त अभिलेखों के साथ जनहित पोर्टल पर आवेदन करके नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा दिनांक 30.04.2025 के बाद नवीनीकरण हेतु किये गये किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

बिना पंजीकरण चिकित्सकीय संस्थान होंगे अवैध
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बिना पंजीकरण कराये चिकित्साभ्यास करने वाले चिकित्सकों को अवैध व झोलाछाप चिकित्सक मानते हुए उनके विरू़द्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। बिना किसी वैध डिग्री/अभिलेख के चिकित्साभ्यास करने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल क्लिनिक/नर्सिगं होम/किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बन्द कर दें, अन्यथा छापेमारी के दौरान पकड़े जाने पर मेडिकल काउन्सिल एक्ट 15 (2) के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ये एनओसी भी जरूरी
समस्त निजी नर्सिगं होम/चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर के नवीनीकरण/नये पंजीयन हेतु अग्निशमन विभाग एवं जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। बिना एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र द्वारा किया गया आवदेन मान्य नहीं होगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले निजी नर्सिगं होम/चिकित्सालय के भवनों का मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य है।

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