चन्दौली। पड़ाव-रामनगर सड़क निर्माण में बिना नोटिस किसी के भी मकान की क्षति नहीं होगी। शासन की गाइडलाइंस के अनुसार अंश निर्धारण करके ही उचित मुआवजा दिया जाएगा। उक्त बातें जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने रविवार को कलक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित अधिकारियों और ग्रामीणों संग हुई बैठक के दौरान कही।

इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में जिन काश्तकार या भवन स्वामी की जमीन या मकान प्रभावित हो रहे है। उनको पहले नोटिस दिया जाए फिर आगे की नियमानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय। डीएम ने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारी को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित सड़क चौड़ीकरण में जिन काश्तकार की जमीन या मकान आ रहा है, उन व्यक्तियों से वार्ता करते हुए कहा कि जिनकी निजी जमीन प्रभावित हो रही है या निजी जमीन पर भवनों का निर्माण है, उनके जमीन के साथ भवन का भी अंश निर्धारण कर उचित मूल्य दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी के द्वारा सरकारी जमीन, बंजर या गांव समाज की जमीन पर निर्माण होगा उनको सिर्फ भवन का मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक के अन्त में उपस्थित नागरिकों को भरोसा दिलाते हुये कहा कि सड़क चौड़ीकरण में जिनकी जमीन या घर आ रहा है, उन व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सारे कार्य नियमानुसार किए जाएंगे। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वि०रा० सुरेन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी पीडीडीयू आलोक कुमार, तहसीलदार राहुल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित रहे।



















